फतेहाबाद। टोहाना सदर थाना क्षेत्र के गांव भोडी में मात्र एक वोट से सरपंच का चुनाव हारे उम्मीदवार द्वारा इस्तगासा दायर करने के मामले में जेएमआईसी पवनदीप कौर की अदालत ने पुलिस को सरपंच व तीन अन्य लोगों पर केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी बलजीत सिंह नरवाल ने जीते हुए सरपंच पर जालसाजी से वोट डलवाने के आरोप लगाए थे। अब सदर थाना पुलिस ने अदालत के आदेश पर मौजूदा सरपंच प्यारा सिंह और वोट डालने वाले तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
यह था आरोप
टोहाना की जेएमआई अदालत में दायर इस्तगासे में बलजीत सिंह नरवाल ने आरोप लगाया था कि उसने पिछले वर्ष 25 नवंबर को हुआ सरपंच पद का चुनाव लड़ा था। चुनाव में सिर्फ एक वोट से उसकी हार हो गई थी। उसके अलावा प्यारा सिंह, राजपाल सिंह, पाला राम, प्रदीप कुमार व सुंदर भी सरपंच पद के दावेदार थे। चुनाव में प्यारा सिंह को 431, उसे 430 वोट मिले। एक वोट से प्यारा सिंह जीत गया। अन्य दावेदार पालाराम को 51 वोट, प्रदीप को 64, सुंदर को 6 वोट व राजपाल सिंह को 2 वोट मिले थे। बलजीत सिंह ने आरोप लगाया कि उसकी एक वोट की हार विजयी हुए प्रत्याशी द्वारा जाली वोट डलवाने की वजह से हुई है। उसने चुनाव परिणाम घोषित होने पर भी आपत्ति जताई, लेकिन चुनाव अधिकारी ने उसकी आपत्ति को नजरअंदाज कर दिया।
इन पर हुई एफआईआर दर्ज
इस मामले में अदालत के आदेश के बाद गांव भोडी के मौजूदा सरपंच प्यारा सिंह के अलावा गांव अकांवाली निवासी अमनदीप कौर, गांव लहरियां निवासी रतीराम व पंजाब के संगरूर जिले के गांव राजलहेड़ी निवासी राजेंद्र कौर पर केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि इन सभी ने प्यारा सिंह के साथ साजबाज होकर गलत तरीके से दोहरी वोटें डालीं।
जेएमआईसी अदालत के आदेश पर सरपंच प्यारा सिंह व तीन अन्य पर केस दर्ज किया गया है। मामले की आगामी जांच की जा रही है।
-यादविंदर सिंह, एसएचओ, सदर थाना टोहाना