फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Fatehabad News: हत्या के प्रयास के दोषी को अदालत ने सुनाई सात साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
फतेहाबाद। रंजिशन गाड़ी चालक पर जानलेवा हमला करने के दोषी को शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने सात साल की कैद व साढ़े 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में टोहाना पुलिस ने 27 सितंबर 2018 को श्रीनवाब निवासी गांव मनियाना की शिकायत पर उसी के गांव के निवासी लखविंद्र उर्फ लक्खू के खिलाफ अपराध की नियत से रास्ता रोकने, मारपीट करने व हत्या प्रयास के आरोप में केस दर्ज किया था।
विज्ञापन

पुलिस को दी शिकायत में श्रीनवाब ने बताया था कि वह गाड़ी का चालक है। वह अपने दोस्त शक्ति के साथ 25 सितंबर 2018 को पैदल ही टोहाना से अपने गांव जा रहा था। टोहाना के रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर लखविंद्र उर्फ लक्खू ने उनका रास्ता रोक लिया और उस पर चाकू से हमला किया, वहीं शक्ति को भी चोट मारी। श्रीनवाब के अनुसार, शक्ति का वारदात से पांच माह पूर्व लखविंद्र से झगड़ा हो गया था औैर उसने शक्ति का पक्ष लिया था। इसी रंजिश के चलते उस पर हमला किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद लखविंद्र को दोषी माना और उसे सात साल की कैद व साढ़े 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें