फतेहाबाद। प्रतिबंधित दवा व सीरप के सप्लायर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने शुक्रवार को 15 साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में फतेहाबाद सदर पुलिस ने तीन फरवरी 2018 को सतीश कुमार निवासी जींद के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम व ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार, सदर पुलिस की एक टीम भूना रोड पर गांव भूथनकलां के बस स्टैंड पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक कार में सवार व्यक्ति भूना से फतेहाबाद की तरफ जा रहा है। कार में नशीला पदार्थ है औैर वह इसे सप्लाई करेगा। सूचना के आधार पर पुलिस ने वहीं पर नाका लगा दिया। थोड़ी देर में वहां पर होंडा इमेज कार आई और पुलिस ने कार रुकवाकर तलाशी ली तो कार से दो हजार प्रतिबंधित दवा और 200 सीरप की शीशियां बरामद हुई। कार चालक की पहचान सतीश कुमार निवासी जींद के तौर पर हुई। शुक्रवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सतीश कुमार को दोषी मानते हुए उसे 15 साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।