फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी एवं जुवेनाइल कोर्ट की स्पेशल जज याचना की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी किशोर को तीन साल तक बाल सुधार गृह में भेजने के आदेश दिए हैं।
इस मामले में शहर पुलिस ने फतेहाबाद क्षेत्र के एक व्यक्ति की शिकायत पर नौ जून 2020 को दोषी के खिलाफ उसकी 15 साल की बेटी को बहला-फुसलाकर साथ ले जाने व उससे दुष्कर्म करने के आरोप में केस दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में व्यक्ति ने बताया था कि दोषी नाबालिग किशोर उसकी बेटी को बहलाकर अपने साथ ले गया और उससे एक घर में ले जाकर उससे दुष्कर्म किया तथा बाद में उसे छोड़कर भाग गया। बाद में उसकी बेटी ने अपनी मां को फोन करके बुलाया और उसकी मां उसे अपने साथ ले आई, जहां पुलिस को इसकी शिकायत दी गई। अदालत ने दोषी नाबालिग लड़के को तीन साल के लिए बाल सुधार गृह में भेजने के आदेश दिए हैं।