फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने किशोर से मोबाइल छीनने के दोषी को पांच साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस संबंध में टोहाना शहर पुलिस ने 21 मार्च 2022 को रमेश कुमार टोहाना के वार्ड नंबर-सात निवासी रमेश कुमार की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ स्नेचिंग का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में रमेश कुमार ने बताया था कि उसका 16 साल का बेटा 21 मार्च को स्कूटी पर सवार होकर भूना रोड पर किताबें लेने गया था। जब वह वापिस आ रहा था तो भूना रोड की गली नंबर-दो के पास एक युवक ने उसके बेटे को रोक लिया और उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गया। बाद में पुलिस ने जांच करते हुए संदीप उर्फ कालू निवासी तिलक नगर टोहाना को काबू कर लिया था। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने संदीप उर्फ कालू को पांच साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।