फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

छेड़छाड़ के मामले में दोषी को तीन साल की कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को तीन साल की कैद व 3200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

पीड़िता की शिकायत पर आरोपी युवक रवि के खिलाफ पुलिस ने तीन मई 2022 को अश्लील हरकतें करने, जान से मारने की धमकी देने और पॉक्सो एक्ट की धारा आठ के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दिए अपने बयान में पीड़िता ने बताया कि वह और उसकी बड़ी बहन कुछ सामान लेने के लिए बाजार गई थी। रास्ते में आरोपी रवि ने उसका तीन बार उसका रास्ता रोका और बाजू पकड़कर उसे गालियां दी। यह व्यक्ति उसे पिछले चार साल से परेशान कर रहा है। उसके पास बिना नंबर का बाइक है। वह हमें जान से मारने की धमकी भी देता है। इससे उसे जान का खतरा है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी रवि को पॉक्सो एक्ट की धारा आठ व 12, अपराध की नियत से रास्ता रोकने, जान से मारने की धमकी देने व बेइज्जत करने के मामले में दोषी करार देते हुए उसे तीन साल की कैद व 3200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें