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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

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फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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इस मामले में सदर पुलिस ने 3 मार्च 2021 को टोहाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता की शिकायत पर गुरसेवक उर्फ हरदीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी बेटी को अलसुबह करीब 3 बजे उपरोक्त दोषी बहलाकर अपने साथ ले गया। सुबह उनकी बेटी नहीं मिली तो उन्होंने उसकी तलाश आरंभ कर दी। कुछ देर बाद उनकी बेटी घर आई और अपनी मां को बताया कि गुरसेवक उसे बहलाकर अपने साथ खेत में ले गया और उसकी मर्जी के बिना दो बार उससे दुष्कर्म किया व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में पुलिस ने केस दर्ज करके गुरसेवक को काबू कर लिया था। मंगलवार को दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने गुरसेवक को दोषी मानते हुए उसे 20 साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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