फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने के अभियुक्त को 10 साल की कैद की सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
शहर पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर मोहित उर्फ सुमित निवासी, गांव कालवास के खिलाफ 15 जनवरी 2020 को पॉक्सो एक्ट की धारा चार व आठ के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में लड़की के पिता ने बताया था कि 14 जनवरी 2020 उसकी बेटी ट्यूशन के लिए गई थी। आरोप है कि इसके बाद वह घर नहीं लौटी। 15 जनवरी को घर आकर उसकी बेटी ने बताया कि मोहित उसे बहलाकर अपने साथ एक पीजी में ले गया और वहां पर उससे दुराचार का प्रयास किया। उसके विरोध करने पर दोषी ने उससे मारपीट की। वह किसी तरह से उसके चंगुल से निकलकर भागकर आ गई। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी मोहित को दोषी 10 साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद