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Fatehabad News: पत्नी को आत्महत्या के मजबूर करने के दोषी पति को चार साल की कैद

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फतेहाबाद। पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के दोषी पति को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस वधवा की अदालत ने चार साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में योग नगर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया निवासी रामजीलाल के खिलाफ मृतका आशा रानी के भाई दिल्ली निवासी रामनरेश की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने सात मई 2017 को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में केस दर्ज किया था। रामनरेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बहन की शादी नौ साल पहले आरोपी रामजी लाल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही रामजी लाल उसकी बहन को तंग और यातनाएं देता था। इस पर वह हमारे पास दिल्ली आ गई। दिल्ली आने के बाद हमने पंचायत भी की, जिसमें आरोपी उसकी बहन को वापस ले गया। उसके बाद दोषी ने उसकी बहन से उनको कभी बात नहीं करवाई। इस वजह से मेरे पिता कभी-कभी मेरी बहन से मिलने आ जाते थे। इस दौरान उसकी बहन उसके पिता को बताती थी कि अभी भी उसे यातनाएं दी जा रही हैं। मेरे पिता मेरी बहन को समझाकर चले आते थे। छह मई 2017 को मेरे बहनोई ने हमें सूचना दी कि आशा रानी ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी है। जब वह मौके पर पहुंचे तो उसकी बहन मृत पड़ी थी। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी रामजी लाल को चार साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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