फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश सुनील कुमार जिंदल की अदालत ने 14 साल की बेटी से दुराचार का प्रयास करने वाले शराबी पिता को छह साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।इस मामले में रतिया क्षेत्र की 14 साल की बच्ची की शिकायत पर पुलिस ने उसके पिता पूर्णचंद्र पर मारपीट करने, अश्लील हरकतें करने व पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में बच्ची ने बताया कि उसकी मां दिव्यांग है। उसका पिता शराब का आदी है और 13 नवंबर 2022 को वह घर आया तो उसने उससे गलत काम करने का प्रयास किया। उसने शोर मचाया तो उसका पिता मौके से फरार हो गया। इसके बाद उसने अपनी बुआ को बुलाकर सारी आपबीती बताई और पुलिस को सूचना दी। अदालत ने आरोपी पिता को दोषी मानते हुए छह साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। संवाद