फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी निधि बैनीवाल की अदालत ने मोबाइल की दुकान में चोरी के दो दोषियों रणजीत निवासी अमृतसर व जसविंद्र निवासी सरदूलगढ़ को दो-दो साल की कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले में फतेहाबाद शहर पुलिस ने बलविंद्र सिंह निवासी गुरुनानकपुरा मोहल्ले की शिकायत पर 24 अप्रैल 2017 को उसकी दुकान में चोरी का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में बलविंद्र सिंह ने बताया था कि उसकी विचार आश्रम मंदिर रोड पर मोबाइल की दुकान है। वह 23 अप्रैल 2017 को अपनी दुकान बंद करके चला गया था, अगले दिन सुबह जब वह दुकान पर आया तो दुकान के ताले टूटे हुए थे और 11 हजार रुपये की कीमत के आठ मोबाइल गायब थे। बाद में पुलिस ने जांच में उपरोक्त दोनों दोषियों को काबू कर लिया था। अदालत ने दोनों को दो-दो साल की कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।