फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी गौरी नारंग की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में एक व्यक्ति को एक साल की कैद व नौ लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के मैनेजर ने बैंक के वकील इंद्र सिहाग के मार्फत अदालत में केस दायर किया था। वकील इंद्र सिहाग ने बताया कि गांव एमपी रोही के जसदेव सिंह ने एमपी रोही की सर्व हरियाणा ग्रामीण शाखा से तीन अक्तूबर 2017 को किसान क्रेडिट कार्ड के मार्फत छह लाख 86 हजार रुपये का लोन लिया था। समय पर उसने लोन नहीं भरा और बैंक को एक चेक भी सौंपा। इसके बाद जब बैंक में चेक लगाया गया तो यह बाउंस हो गया। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए किसान जसदेव सिंह को एक साल की कैद व साढ़े नौ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद