फतेहाबाद। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बिजली उपभोक्ता को राहत देते हुए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम टोहाना को उपभोक्ता का बिजली लोड नहीं बढ़ाने पर उपभोक्ता को 25 हजार रुपये मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए हैं। वहीं दो महीने के अंदर-अंदर लोड बढ़ाने के आदेश भी दिए हैं। इस मामले में प्रमिला निवासी जमालपुर शेखां ने अपने वकील राजेश गांधी के मार्फत उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी। प्रमिला ने शिकायत में बताया था कि उसके खेत में बिजली कनेक्शन 14.92 किलोवाट था। इसे 20 किलोवाट का करवाने के लिए उसने एक फाइल टोहाना बिजली बोर्ड में जमा करवाई थी, लेकिन बिजली बोर्ड की ओर से उसका लोड नहीं बढ़ाया गया। इसके बाद महिला ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। उपभोक्ता आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए उपरोक्त फैसला सुनाया। साथ ही उपभोक्ता आयोग ने कहा कि यदि मुआवजा राशि दो महीने के भीतर नहीं दी जाती, तो आठ फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ यह राशि देनी होगी। संवाद