हरियाणा के फतेहाबाद में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने की सहमति देने वाली महिला को कोर्ट ने दो साल की कैद व साढ़े तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उसके प्रेमी को तीन साल की कैद व नौ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
बता दें कि जाखल थाना पुलिस ने क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की की शिकायत पर उसकी मां व मां के प्रेमी हरजीत सिंह के खिलाफ छह अक्तूबर 2021 को विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। शिकायत में नाबालिग ने बताया था कि उसके पिता काम की वजह से अक्सर बाहर रहते हैं। हरजीत सिंह उसकी मां से मिलने के लिए आता रहता था।
12 जुलाई 2021 को वह घर में अकेली थी, तो हरजीत सिंह घर में घुस आया और उससे अश्लील हरकतें करने लगा। हरजीत ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इस दौरान वह किसी तरह उससे बचकर बाथरूम में जा घुसी और अंदर से कुंडी बंद कर ली। कुछ समय बाद जब उसकी मां घर आई, तो उसने सारी बात अपनी मां को बताई।
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नाबालिग ने बताया था कि उसकी मां ने हरजीत सिंह को कुछ कहने के बजाय उसे ही धमकाना शुरू कर दिया और इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसकी मां हरजीत सिंह के साथ घर छोड़कर चली गई।
नाबालिग ने अपने बयान में बताया था कि उसकी मां ने ही हरजीत सिंह को बताया था कि उसकी बेटी घर में अकेली है और वह उससे गलत काम कर सकता है। इसके बाद उसने अपने पिता को इस बारे में अवगत करवाया। इसके बाद पिता घर आए और उसे थाने में ले गए और पुलिस को शिकायत दी।
इसी मामले में अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए हरजीत सिंह को छेड़छाड़ के मामले में दोषी मानते हुए उसे तीन साल की कैद व नौ हजार रुपये जुर्माना तथा नाबालिग की मां को जान से मारने की धमकी देने तथा जुवेनाइल एक्ट के तहत दोषी मानते हुए दो साल की कैद व साढ़े तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।