हरियाणा के फतेहाबाद में एक किशोर को बहला फुसलाकर अपने घर ले जाकर उससे कुकर्म करने के मामले में दोषी को कोर्ट ने बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश बलवंत सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
बता दें कि भूना थाना पुलिस ने भूना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति की शिकायत पर उसके पड़ोसी के खिलाफ तीन सितंबर 2019 को विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में व्यक्ति ने बताया था कि उसका 12 साल का भांजा उसके पास दो साल से रह रहा था और गांव में ही कक्षा छठी में पढ़ रहा था।
तीन सितंबर 2019 की शाम को उसका भांजा गली में बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान पड़ोसी उसके भांजे को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उससे कुकर्म किया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।