जिला अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उससे दुष्कर्म करने के आरोपी को गुनहगार मानते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में आरोपी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
28 जुलाई 2015 को गांव टिकोला निवासी एक युवक ने पुलिस को शिकायत में बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बहन मुरथल के एक स्कूल में पढ़ती है। 28 जुलाई को वह स्कूल से घर नहीं पहुंची तो उसे पता चला कि जींद जिले के गांव मुआना निवासी अशोक उसे बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस युवक की शिकायत पर मामला दर्जकर कार्रवाई करते हुए आरोपी अशोक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में पता चला कि अशोक ने इंटरनेट से युवती का फोन नंबर लेकर उसे अपने प्यार के झांसे में फंसा लिया और उसे बहला-फुसलाकर नरेला की ओर ले गया था। अशोक ने लड़की के साथ दुष्कर्म भी किया। इसी मामले में सुनवाई करते हुए शनिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गगनगीत कौर की अदालत ने अशोक को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया।