बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 3 साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने 12 साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए उसे 3 साल की कैद व 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, फतेहाबाद पुलिस ने 7 अक्तूबर 2017 को क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला की शिकायत पर गांव दौलतपुर निवासी युवक राहुल के खिलाफ पोक्सो एक्ट, जान से मारने की धमकी देने व अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में बच्ची की मां ने बताया था कि उसकी 12 साल की बेटी गांव में सामान लेने जा रही थी। इसी दौरान राहुल ने उसे गली में पकड़ लिया और कहा कि तुझे तेरे पिता बुला रहे हैं। वह उसे उसके पिता के पास मिलाने का बहाना बनाकर एक अज्ञात स्थान पर ले गया और उसकी बेटी से छेड़छाड़ की तथा इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उसकी बेटी ने घर आकर पूरे मामले की जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राहुल को दोषी मानते हुए उसे 3 साल की कैद व 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।