दो स्नैचरों को पांच-पांच साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरती सिंह की अदालत ने पर्स स्नैचिंग के एक मामले की सुनवाई करते हुए दो युवकों को दोषी ठहराते हुए पांच साल की कैद व 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक पुरानी माजरा जाखन निवासी टींकू और हांडा मूनक पंजाब निवासी सतबीर के खिलाफ शहर पुलिस टोहाना ने 5 दिसंबर 2017 को आईपीसी की धारा 379ए, 201, 34 के तहत केस दर्ज किया था। शिकायत के अनुसार भाटिया नगर टोहाना निवासी राजकुमारी अपने रिश्तेदार नीतू के साथ मार्केट से घर जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो युवकों ने उसका पर्स छीन लिया। पर्स में तीन हजार रुपये व एक मोबाइल फोन था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एक जून को आरोपी युवक टींकू व सतबीर को दोषी करार दिया था।