चेक बाउंस मामला, दोषी को एक साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद । मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विकास गुप्ता की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले की सुनवाई करते हुए अरोपी को दोषी करार देकर 1 साल की कैद और 2 लाख 75 हजार रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए है। जानकारी के अनुसार, चबलामोरी की एक ढाणी निवासी जवाहर लाल ने फतेहाबाद जिला प्राथमिक कोऑपरेटिव कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से भेड़ पालन के लिए 1 लाख 52 हजार रुपये का लोन लिया था। लोन चुकता करने के लिए उसने बैंक को दो लाख 26 हजार रुपये का चेक दिया था। बैंक में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक डिस ऑनर हो गया। जिसके बाद बैंक अधिकारियों ने लोन की रिकवरी के लिए कोर्ट का सहारा लिया था।