फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने हत्या कर शव को खुर्द-बुर्द करने के दोषी को उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 201 में एक साल की कैद और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामले के मुताबिक बिहार के पैकपार निवासी मुश्ताक के खिलाफ भट्टूकलां पुलिस थाना में 3 नवंबर 2017 को आईपीसी की धारा 302 व 201 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को भट्टूकलां निवासी इंद्रसेन ने सूचना दी थी कि सूलीखेड़ा रोड पर पेट्रोल पंप के पास रेलवे लाइन पार एक महिला का शव पड़ा है। जिसके चेहरे व सिर को नोंचा हुआ था। महिला की उम्र 30 साल के करीब है। शव के गले में लाल रंग का कपड़ा बंधा हुआ है। इस पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या व शव को खुर्द-बुर्द करने का मामला दर्ज किया। बाद में शव की शनाख्त जुवैदा निवासी बिहार के पैकपार के रूप में हुई। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी मुश्ताक को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी मुश्ताक को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देकर सजा सुनाई।