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अदालत ने बुजुर्ग अभियुक्त को पांच साल कैद की सजा सुनाई

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फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) बलवंत सिंह ने सात साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी बुजुर्ग लख्मी सिंह को पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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पीड़ित बच्ची की दादी की शिकायत पर जाखल पुलिस ने 21 नवंबर 2021 को लख्मी सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के साथ ही विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की छानबीन प्रारंभ की। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की दादी ने बताया कि उसकी सात साल की पोती घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान लख्मी (65) बच्ची को बहलाकर अपने घर ले गया और उससे अश्लील हरकतें करने लगा। बच्ची ने शोर मचाया तो उसकी दादी भागकर आरोपी के घर पहुंची, जिसे देखकर बुजुर्ग फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद बुजुर्ग को काबू कर लिया था। वीरवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने लख्मी को दोषी मानते हुए उसे पांच साल की कैद व सात हजार रुपये की सजा सुनाई है।
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