फतेहाबाद। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबरदीप सिंह की अदालत ने छेड़छाड़ के दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए एक मामले में आरोपी को 3 साल की कैद व दूसरे मामले में दो आरोपियों में से एक को 1 साल व दूसरे को 6 माह की कैद की सजा सुनाई है।
पहले मामले के अनुसार, शहर थाना पुलिस ने 18 सितंबर 2022 को फतेहाबाद निवासी एक महिला की शिकायत पर उसके पड़ोसी पवन उर्फ पौनी के खिलाफ छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि 18 सितंबर 2022 को उसका पति काम पर चला गया था। इसी दौरान पवन उर्फ पौनी उसके घर में घुस आया और उससे अश्लील हरकतें करनी आरंभ कर दी। दोषी ने चाकू दिखाकर उसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। उसने शोर मचाया तो दोषी उसे जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। अदालत ने इस मामले में पवन को दोषी मानते हुए उसे 3 साल की कैद व 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
वहीं एक अन्य मामले में सदर पुलिस ने फतेहाबाद क्षेत्र के एक गांव की महिला की शिकायत पर अशोक व प्रीतम के खिलाफ 11 अक्तूबर 2018 को छेड़छाड़ का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया था कि जब वह खेत से घर आ रही थी तो अशोक ने उसका हाथ पकड़कर उससे छेड़छाड़ की। उसने अशोक के घर जाकर उसकी मां को शिकायत की तो 9 अक्तूबर 2018 को अशोक अपने साथी प्रीतम के साथ मिलकर उसके घर में घुसकर उससे मारपीट की। इस मामले में अदालत ने दोषी अशोक को 1 साल की कैद व 15 रुपये जुर्माना तथा प्रीतम को 6 माह की कैद व 500 रुपये का जुर्माना किया है।