फतेहाबाद। उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक के खाते से बेवजह रुपये काटने के मामले में भारती एयरटेल लिमिटेड दिल्ली पर 2200 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही आयोग ने आदेश दिए हैं कि उपभोक्ता को छह फीसदी ब्याज सहित 23 रुपये भी दिए जाएं।इस मामले में गांव हसंगा निवासी बलविंद्र सिंह ने 11 मार्च 2019 को उपभोक्ता आयोग में भारती एयरटेल लिमिटेड दिल्ली के खिलाफ केस दायर किया था। बलविंद्र ने बताया कि उसने कंपनी से सिम लिया था। आठ जनवरी 2019, पांच फरवरी 2019 व पांच मार्च 2019 को उसके मोबाइल से कंपनी ने 23-23 रुपये काट लिए। उसने इस बार में जब कंपनी के कस्टमर केयर से बात की तो उसे सर्विस चार्ज व कभी अन्य बातों में उलझाए रखा। इसके बाद कंपनी ने उसे 46 रुपये तो दे दिए, लेकिन 23 रुपये का रिफंड नहीं किया। जब उसने इस मामले में कंपनी कस्टमर केयर से बात की तो उसे रुपये काटने का संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन राजबीर सिंह ने कंपनी पर 2200 रुपये का जुर्माना किया है। साथ ही उपभोक्ता को 45 दिन के भीतर छह फीसदी ब्याज सहित 23 रुपये देने के आदेश दिए हैं। संवाद