फतेहाबाद। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक उपभोक्ता की याचिका को खारिज करते हुए फतेहाबाद के चिकित्सक को राहत दी है। इस मामले में गांव धांगड़ निवासी प्रेम कुमार ने फतेहाबाद के डॉ. अबरोल अस्पताल के संचालक व बीमा कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की थी।
प्रेम कुमार का आरोप था कि 2018 में वह छत से गिर गया था और उसका इलाज डॉ. अबरोल के पास हुआ था। एक माह बाद भी उसे आराम नहीं मिला तो उसने हिसार के निजी अस्पताल में इलाज करवाया। इस मामले में डॉ. अबरोल की पैरवी एडवाेकेट देवेंद्र कसवां ने की। देवेंद्र कसवां ने तर्क दिया कि डॉ. अबरोल हड्डी रोग के जाने माने विशेषज्ञ हैं और कहीं भी यह बात साबित नहीं हो रही कि उन्होंने मरीज की चिकित्सा में कोई कमी छोड़ी है। इस पर आयोग के चेयरमैन राजबीर सिंह, सदस्य हरीशा मेहता व डॉ. एसके निरानिया ने प्रेम कुमार की दलीलों को गलत मानते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया।