रतिया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के उद्देश्य से 100 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
बुधवार को महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल ने सहयोगी कांस्टेबल सरोज, थाना प्रभारी सदर एवं शहर थाना पुलिस के साथ रतिया में जागरूकता गतिविधियां संचालित की। अभियान के दौरान थाना के सहयोग से क्षेत्र के गुरुद्वारों के ग्रंथी, पंडित, मैरिज पैलेस प्रबंधक, धर्मशाला संचालक, कैटरिंग संचालक, डीजे साउंड संचालक एवं फोटोग्राफरों को बाल विवाह निषेध अधिनियम की जानकारी दी गई। उन्हें निर्देश दिए गए कि आगामी विवाह आयोजन से पहले दूल्हा एवं दुल्हन की आयु से संबंधित दस्तावेजों की पूरी जांच सुनिश्चित करें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आयु सत्यापन जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर ही मान्य होगा।