फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने विवाहिता से दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। उसे सजा 24 मई को सुनाई जाएगी।
इस मामले में महिला थाना पुलिस ने 31 दिसंबर 2021 को फतेहाबाद क्षेत्र के एक गांव की महिला की शिकायत पर उसी के गांव के एक व्यक्ति पर केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया था कि वह फतेहाबाद में सात दिसंबर 2021 को भैंस का लोन लेने के लिए फतेहाबाद आई थी। फतेहाबाद के बस स्टैंड पर उसके गांव का एक व्यक्ति उसे मिला और वह उसे बाइक पर दरियापुर ले आया। आरोप है कि वह उसे एक होटल में ले गया और रजिस्टर पर उसके साइन करवा दिए। इसके बाद आरोपी ने उसे ब्लैकमेल करते हुए कहा कि अगर वह उसके साथ संबंध नहीं बनाएगी तो वह उसके पति को बता देगा कि वह होटल में आई थी। इसके बाद आरोपी ने उससे दुष्कर्म किया। आरोप है कि इसके बाद भी वह जबरन उसके घर में घुस आया और उससे जबरदस्ती की। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए महिला के गांव के व्यक्ति को दोषी करार दिया है। उसे 24 मई को सजा सुनाई जाएगी।