चेक बाउंस मामले में किसान को एक साल की सजा
फतेहाबाद। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विकास गुप्ता की अदालत ने चेक बाउंस मामले की सुनवाई करते हुए एक किसान को दोषी करार दिया। किसान को एक साल की कैद व बैंक को 2 लाख रुपये मुआवजे के रुप में देने के आदेश दिए। जानकारी के मुताबिक भूथन कलां निवासी ओमप्रकाश ने दि फतेहाबाद जिला प्राथमिक सहकारी ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक से खेत में अंडर ग्राउंड पाइप लाइन बिछाने के लिए बैंक से 5 लाख रुपये का लोन लिया था और अपनी जमीन बैंक के पास गिरवी रखी थी। इसके बाद ओमप्रकाश ने बैंक को इसकी एवज में 1 लाख 69 हजार 500 रुपये का चैक दिया था जो किसान के बैंक खाते में पर्याप्त राशि ना होने की वजह से बाउंस हो गया था।