फतेहाबाद। टोहाना में रेलवे फाटक को वाहन से क्षतिग्रस्त करना एक चालक को महंगा पड़ गया। टोहाना के न्यायिक दंडाधिकारी सुमित कालों की अदालत ने नया गांव संगरूर निवासी हरविन्द्र सिंह को रेलवे एक्ट की धारा 160/2 के तहत दोषी मानते हुए उसे कोर्ट टाइम तक सजा व 6 हजार रुपये लिटिगेशन चार्ज के रुप में देनेे के आदेश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जीआरपी पुलिस थाना जाखल ने दोषी के खिलाफ 31 मार्च 2014 को धारा 160/2 के तहत मामला दर्ज किया था।