फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

रेलवे गेट तोडने के दोषी को 6 हजार हर्जाना

विज्ञापन
विज्ञापन
फतेहाबाद। टोहाना में रेलवे फाटक को वाहन से क्षतिग्रस्त करना एक चालक को महंगा पड़ गया। टोहाना के न्यायिक दंडाधिकारी सुमित कालों की अदालत ने नया गांव संगरूर निवासी हरविन्द्र सिंह को रेलवे एक्ट की धारा 160/2 के तहत दोषी मानते हुए उसे कोर्ट टाइम तक सजा व 6 हजार रुपये लिटिगेशन चार्ज के रुप में देनेे के आदेश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जीआरपी पुलिस थाना जाखल ने दोषी के खिलाफ 31 मार्च 2014 को धारा 160/2 के तहत मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें