फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने चूरापोस्त रखने के एक मामले की सुनवाई करते हुए हंसा सिंह को दोषी करार देते हुए 4 माह की कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जानकारी के मुताबिक पंजाब के मलेरकोटला के टिड्डोवाली गांव निवासी हंसा सिंह के खिलाफ सदर पुलिस फतेहाबाद ने 28 सितंबर 2015 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। हंसा सिंह को पुलिस ने बीघड़ हैड पर दो किलो 400 ग्राम चूरापोस्त सहित काबू किया था। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए उसे 4 माह की कैद व 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद