फतेहाबाद। अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत ने नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने व उससे दुष्कर्म के दोषी उसके बुआ के लड़के को 20 साल की कैद व एक लाख 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसमें से एक लाख रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
इस मामले में टोहाना शहर पुलिस ने नाबालिगा के पिता की शिकायत पर दोषी के खिलाफ पांच अक्तूबर 2021 को नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने, दुष्कर्म करने व पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया था कि दोषी उसकी बहन का लड़का है और वह उसकी 16 साल की नाबालिग बेटी को अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया है। सात अक्तूबर 2021 को पुलिस ने लड़की व दोषी बरामद कर लिया था। पुलिस को दिए अपने बयानों में नाबालिग ने बताया था कि उसकी बुआ का लड़का उनके घर आया हुआ था और वह उसे बहला फुसलाकर अपने साथ कभी हिसार, कभी दिल्ली तो कभी राजस्थान के कोटा शहर ले गया। इस दौरान उसने उससे दुष्कर्म भी किया। वह जब भी घर आता था, उससे दुष्कर्म करता था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने एक लाख रुपये मुआवजा पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं, साथ ही 16 हजार का अलग से जुर्माना लगाया है।