फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने नाबालिग बच्ची को बहला कर अपने साथ ले जाने व उससे दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद व 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में फतेहाबाद शहर पुलिस ने 12 अगस्त 2022 को फतेहाबाद क्षेत्र की एक महिला की शिकायत पर आरोपी धोलू के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व दुष्कर्म का केस दर्ज किया था। महिला का आरोप था कि दोषी धोलू उसकी 13 साल दो माह की बेटी को बहला कर अपने साथ ले गया और उससे दुष्कर्म किया।