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शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिलाधीश ने दिए धारा 144 लागू करने के आदेश

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अमर उजाला ब्यूरो
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फतेहाबाद। उपायुक्त एवं जिलाधीश जेके आभीर ने भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से धारा 144 लागू करने के आदेश दिए है। जारी आदेशों में कहा गया है कि फतेहाबाद में हथियार, अग्रि शस्त्र, लाठी, गंडासा, भाला, तलवार इत्यादि अस्त्र-शस्त्र तथा ज्वलनशील पदार्थों को लेकर चलने व रोडवेज व अन्य सरकारी/ गैर सरकार संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जलूस के रूप में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला फतेहाबाद में शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को भंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जिलाधीश ने कहा कि ये आदेश आगामी 20 जनवरी तक लागू रहेंगे। आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा।
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