फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने मूक-बधिर युवती से दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की कैद व एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में रतिया सदर पुलिस ने क्षेत्र के एक गांव की महिला की शिकायत पर छह जुलाई 2022 को दलजीत सिंह के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म करने व अश्लील हरकतें करने के आरोप में केस दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की मां ने बताया था कि उसकी बेटी मूक-बधिर है। वह छह जुलाई को अपने पति के साथ धान की रोपाई के लिए गई थी, घर में उसकी बेटी अकेली थी। इसी का फायदा उठाकर दलजीत उनके घर में घुस गया और उसकी बेटी को कमरे में ले जाकर उससे दुष्कर्म किया। इस दौरान उसकी जेठानी घर आई तो आरोपी मौके से भाग गया। जब वह घर आई तो उसकी बेटी रो रही थी। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी को घर में घुसने के मामले में दो साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, अश्लील हरकतें करने के मामले में दो साल कैद व दुष्कर्म के मामले में 15 साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।