फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने हेरोइन तस्करी के दो दोषियों को 15 साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में फतेहाबाद शहर पुलिस ने सात जनवरी 2022 को पंकज, निवासी रेगर बस्ती व अमित निवासी राजीव कॉलोनी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी पंकज और अमित दिल्ली से भारी मात्रा में हेरोइन लेकर आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने राजीव कॉलोनी के पास नाका लगा दिया। जब दोनों आरोपी गाड़ी में वहां आए तो पुलिस ने उनको रोककर तलाशी ली तो उनसे 350 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। अदालत ने सोमवार को दोनों को दोषी करार देते हुए उनको 15 साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने बाद में दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने उनको 15-15 साल की कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद