अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र खड़गटा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के साधन के रूप में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिया है। देश में लगभग 99 प्रतिशत निर्वाचकों से अधिक को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। मतदान के दिन अगर किसी मतदाता के पास अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं है तो वे वैकल्पिक तौर पर फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचक फोटो पहचान पत्र न होने की सूरत में मतदाता पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य व केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों, डाकघरों द्वारा फोटोयुक्त जारी पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आईजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए पहचान पत्र तथा आधार कार्ड दिखाकर भी अपना मत डाल सकते हैं।