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पुलिस ने नहीं हटाई धारा 379बी, बीजेपी नेता गोयल जमानत याचिका खारिज

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पुलिस ने नहीं हटाई धारा 379बी, बीजेपी नेता गोयल की जमानत याचिका खारिज
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फतेहाबाद।
बिजली चोरी एवं निगम के एसडीओ के साथ मारपीट के मामले में फंसे बीजेपी के जिला सचिव विजय गोयल को बुधवार को भी अदालत से राहत नहीं मिल सकी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश आर.एस. ढांडा की अदालत ने बुधवार को बीजेपी नेता विजय गोयल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 29 जुलाई को होनी है। बुधवार को भाजपा के स्थानीय नेता एवं परिजन गोयल को जमानत तय मानकर चल रहे थे लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक उनके खिलाफ मामले से 379बी ना हटाए जाने के चलते उनकी जमानत नहीं हो पाई। सिटी एसएचओ सोमवीर ढाका ने पुष्टि करते हुए बताया कि अभी तक भाजपा नेता विजय गोयल के खिलाफ मामले में धारा 379बी भी लगी हुई है और इस मामले में जांच अभी जारी है। गौरतलब है कि बिजली निगम की टीम द्वारा 4 जुलाई को बिजली चेकिंग के दौरान बीजेपी नेता विजय गोयल के भट्टू रोड़ स्थित निवास पर बिजली चोरी पाए जाने पर कनेक्शन काटा गया था जिसके बाद बीजेपी जिला सचिव के पद पर आसीन विजय गोयल ने एसडीओ भजन सिंह कंबोज पर कथित रूप से हमला करके उसके साथ मारपिटाई की थी। हालांकि विजय गोयल का कहना था कि बिजली निगम की टीम ने उसके पहुंचने से पहले ही उसके मीटर का कनेक्शन काट दिया था। मारपीट की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बिजली निगम के एसडीओ भजन सिंह की शिकायत पर विजय गोयल के अलावा उनके भाई अजय गोयल व भतीजे तरुण गोयल के खिलाफ मामला दर्ज कर पांच जुलाई को विजय गोयल को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से विजय गोयल हिसार जेल में ही हैं। बुधवार को उनकी जमानत की उम्मीद उनके समर्थक और परिजन लगा रहे थे, लेकिन कोर्ट से उनको भी झटका ही लगा।
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