रात्रि में लाउड स्पीकर व डीजे बजाने वालों पर होगी कार्यवाही
अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद।
उपायुक्त डॉ. हरदीप सिंह ने रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लाउड स्पीकर व डीजे इत्यादि बजाने पर रोक लगाने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने पुलिस विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को कहा है कि लाउड स्पीकर व डीजे के शौर से रात के समय लोगों को अनावश्यक परेशानी होती है, इसलिए तय समयावधि के अतिरिक्त लाउड स्पीकर या डीजे बजाने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए।