फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त प्रगट सिंह उर्फ दीप सिंह को 10 साल की कैद की सुनाई है। अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
टोहाना सदर पुलिस ने 17 अप्रैल 2021 को क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला की शिकायत पर सिरसा जिले के कंगनपुर निवासी प्रगट सिंह उर्फ दीप सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया था कि उसकी 17 साल की दोहती उसके पास आई हुई थी। इसी दौरान आरोपी उसे 17 अप्रैल 2021 को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। आरोप लगाया कि उसकी दोहती से दुष्कर्म कर उसे जान से मारने की धमकी दी। 19 अप्रैल को पुलिस ने किशोरी को दोषी के घर से बरामद कर लिया था। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी प्रगट सिंह को 10 साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद