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दिव्यांग महिला से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

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फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) बलवंत सिंह ने दिव्यांग महिला से दुष्कर्म के दोषी दलीप सिंह को 10 साल की कैद व 13,700 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अदालत ने अभियुक्त दलीप सिंह को आईपीसी की धारा 376 (2)एन व आईपीसी की धारा 376 (2-1) में दस-दस साल की कैद व पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में 6-6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 450 में तीन साल व 3 हजार जुर्माना, आईपीसी की धारा 506 में छह माह की कैद व 500 रुपये जुर्माना तथा आईपीसी की धारा 341 में एक माह की कैद व दो सौ रुपये सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। वहीं, अदालत ने दूसरे आरोपी शेर सिंह को संदेह का लाभ देकर उसे बरी कर दिया।
यह था मामला
जिले के एक गांव निवासी पीड़िता की शिकायत पर महिला पुलिस थाना फतेहाबाद में 19 नवंबर 2019 को आरोपी दलीप सिंह व उसके बेटे शेर सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया था कि उसके भाई के पास आने वाला दलीप सिंह जब भी वह घर में अकेली होती, तो उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था। आरोपी कहता था कि वह आरटीआई कार्यकर्ता है। आंगनबाड़ी से संबंधित आरटीआई लगाकर उसे फंसा देगा और उसे नौकरी से निकलवा देगा। यदि इस बारे में किसी को बताया तो वह उसके भाई व उसके बच्चों को भी बदमाशों से मरवा देगा। एक दिन जब वह घर में अकेली थी, तो आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती करते हुए शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद जब भी वह घर में अकेली होती, तो आरोपी उसके साथ संबंध बनाता रहा। इस बाबत उसने भट्टू कलां थाना में शिकायत की तो आरोपी दलीप सिंह अपने बेटे शेर सिंह के साथ उसके घर जबरदस्ती घुस आया और पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी दी थी।
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