फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश बलवंत सिंह की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल की कैद की सजा सुनाई है। कैद के साथ साथ पांच हजार रुपये जुर्माना किया है। मामले के मुताबिक टोहाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था। पीड़िता के पिता की शिकायत पर टोहाना क्षेत्र के ही युवक बिट्टू के खिलाफ 24 सितंबर 2018 को आईपीसी की धारा 365, 342, 376, 506 व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। शिकायत में पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि दोषी बिट्टू 23 सितंबर 2018 को उसकी लड़की को रात के समय मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने घर ले गया और उससे दुष्कर्म किया। पीड़िता को धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो जान से मार देगा। संवाद