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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल कैद

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी युवक के खिलाफ फतेहाबाद के शहर थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत वर्ष 2018 में केस दर्ज हुआ था। एक व्यक्ति ने 11 दिसंबर 2018 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी बुआ की बेटी फतेहाबाद में उनके घर पर रहने के लिए आई हुई थी। 10 दिसंबर 2018 की रात को वह घर में सोई हुई थी। अगली सुबह जब परिवार वाले उठे तो लड़की गायब मिली। पुलिस ने छानबीन के बाद जिला रोहतक के गांव बसाना निवासी आरोपी सुनील कुमार को 25 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार कर लिया। वह लड़की को भगाकर ले गया था। बाद में लड़की ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। मेडिकल रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई। अदालत ने पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर दोषी युवक को सजा सुना दी।
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