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Fatehabad News: नशे की गोलियों समेत पकड़े गए दो सगे भाइयों को 10-10 साल की कैद

Tue, 06 Aug 2024 04:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
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फतेहाबाद। नशे की गोलियों समेत पकड़े गए दो सगे भाइयों कुलदीप उर्फ खंडू व विनोद निवासी बुटा बस्ती टोहाना को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव की अदालत ने दस-दस साल की कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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इस मामले में शहर टोहाना पुलिस ने 5 जून 2020 को दोनों युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार 5 जून 2020 को जब पुलिस रतिया रोड पर स्थित अनाज मंडी टोहाना के पास मौजूद थी तो टोहाना शहर की तरफ से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया। जिसके पीछे एक और व्यक्ति भी बैठा हुआ था। जिसके हाथ में एक हरे रंग का पॉलिथीन था। जो पुलिस को देखकर घबराकर मोटरसाइकिल को पीछे मोड़कर भागने लगे। जिस पर पुलिस ने शक के आधार पर मोटरसाइकिल चालक का नाम पूछा तो उसने अपना नाम विनोद व दूसरे लड़के ने अपना नाम कुलदीप उर्फ खंडू निवासी बुटा बस्ती टोहाना बताया।
पुलिस द्वारा जब पॉलिथीन को खोल कर चेक किया गया तो उसके अंदर से 240 पत्ते ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड गोलियों के बरामद हुए। कुल 2400 गोलियां बरामद हुईं। पुलिस पूछताछ में विनोद ने बताया कि मेरा भाई कुलदीप उर्फ खंडू नशे की गोलियां सस्ते दामों पर खरीद कर ले आता है और हम उन्हें महंगे रेट पर बेच देते हैं। अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी माना व उन्हें सजा सुनाई।
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