एक किशोर के साथ कुकर्म करने व उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी देने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला की अदालत ने सोमवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व 52 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार, एक ग्रामीण ने 10 मार्च 2013 को थाना सेंट्रल पुलिस को बताया था कि उसके बेटे से गांव के ही बंटी ने गलत काम किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।