चरखी दादरी। प्रदेश सरकार ने सुशासन की दिशा में निरंतर कदम बढ़ाते हुए अब हरियाणा में वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को देने का निर्णय लिया है। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आमजन को वाहन पोर्टल पर वाहन पंजीकरण से संबंधित जैसे गिरवी जारी रखना, स्वामित्व का हस्तांतरण, पते में बदलाव, नया परमिट जारी करना, परमिट का नवीनीकरण सुविधाएं मिलेंगी।
इसके अलावा किराया खरीद समझौते का पृष्ठांकन, अस्थायी परमिट के लिए आवेदन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि, मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन, परमिट की प्रतिलिपि जारी करना, फिटनेस सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि जारी करना, फीस के बदले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विवरण देखना, परिवहन सेवाओं के रिकार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना जैसी सेवाएं उपलब्ध होंगी। वाहन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पोर्टल vahan.parivahan.gov.in/vahanservice का प्रयोग करना होगा।
उन्होंने बताया कि सारथी पोर्टल पर चालक लाइसेंस से संबंधित सेवाएं जैसे प्रतिलिपि जारी करना, लाइसेंस का नवीनीकरण, लाइसेंस का प्रतिस्थापन, लाइसेंस में पते का परिवर्तन, लाइसेंस निकलवाने का प्रावधान, अंतरराष्ट्रीय चालक परमिट जारी करना, खतरनाक सामग्री को चलाने हेतु पृष्ठांकन, पहाड़ी क्षेत्र में चलाने के लिए पृष्ठांकन, लाइसेंस से वाहन की श्रेणी का समर्पण शामिल हैं। लाइसेंस सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पोर्टल sarthi.parivahan.gov.in/sarthiservice का प्रयोग किया जा सकता है। सेवा का अधिकार अधिनियम अनुसार ऑनलाइन आवेदन से तय समय पर सुविधाएं दी जाएंगी।