चरखी दादरी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में मातृ शक्ति उद्यमिता योजना भी काफी महत्वाकांक्षी है। इस योजना का लाभ लेकर महिलाएं अपना काम शुरू कर स्वावलंबी बन सकती हैं। उपायुक्त डॉ. मुनीश नागपाल ने जरूरतमंद महिलाओं से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए मातृ शक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। जिसके तहत महिलाओं को बैंकों के माध्यम से पांच लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत महिलाएं विभिन्न प्रकार के व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। समय पर किस्त अदा करने पर सरकार द्वारा महिलाओं को ब्याज पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए : ऋण के लिए आवेदन के समय पर महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत समय पर किस्तों का भुगतान करने पर तीन वर्षों तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी।