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Charkhi Dadri News: तीन दशकों का इंतजार, अब होगा विकास का अधिकार

Mon, 25 Aug 2025 10:47 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
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प्रेमनगर कॉलोनी का ढाणी रोड का एरिया।
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चरखी दादरी। नगर की प्रेमनगर कॉलोनी (ढाणी रोड) और गांव भैरवी के समीप की कॉलोनी को राज्य सरकार ने टाउन प्लानिंग योजना में शामिल कर लिया है। इससे जहां 785 परिवारों को 35 साल बाद मूलभूत सुविधाएं मिलने की उम्मीद जगी है। वहीं, उन्हें करीब 3.5 करोड़ रुपये का विकास शुल्क भी वहन करना होगा। दोनों कॉलोनियों को बसे करीब 3 दशक बीत चुके हैं, अब यहां विकास कार्य होने से लोगों को फायदा होगा।
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टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत प्रेमनगर के 35.99 एकड़ और भैरवी क्षेत्र के 7.17 एकड़ भू-भाग को योजना में शामिल किया गया है। अब नगर योजनाकार द्वारा इन क्षेत्रों में विकास शुल्क वसूला जाएगा। उल्लेखनीय है कि यहां पिछले कई वर्षों से जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगी हुई थी। अब विकास शुल्क जमा कराने के बाद रजिस्ट्री संभव हो सकेगी, जिससे लोगों को कानूनी वैधता और विकास कार्यों का लाभ मिलेगा। संवाद
35.99 एकड़ में 781 आवासीय, काॅमर्शियल व खाली प्लॉट
ढाणी फोगाट रोड स्थित प्रेम नगर काॅलोनी का कुल रकबा 84.53 एकड़ क्षेत्र है। इसमें से 6.76 एकड़ एरिया ग्रीन बेल्ट में आता है। 33.80 एकड़ एरिया ऐसा हैं जिसमें प्लाॅट, आवासीय मकान व कॉमर्शियल भाग है। ग्रीन बेल्ट के बाहर का निर्माण कुल एरिया 27.28 एकड़ है जबकि ग्रीन बेल्ट के अंदर 0.76 एकड़ है। ग्रीन बेल्ट के बाहर 10.54 एकड़ जमीन ढाणी रोड सड़क मार्ग में आती है। ग्रीन बेल्ट के बाहर खाली एरिया 37.16 एकड़ है। कुल 35.99 एकड़ में 781 आवासीय, काॅमर्शियल व खाली प्लॉट हैं, जिनमें से 462 खाली प्लॉट हैं। इस क्षेत्र में 692 आवासीय मकान बने हुए हैं।
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वहीं, गांव भैरवी के समीप 7.17 एकड़ क्षेत्र है। यहां तकरीबन एरिया खाली ही है। यहां खाली प्लाॅट हैं। अब जिला योजनाकार ने इसके लिए विशेष योजना तैयार कर ली है। अब यहां बिना योजनाकार की अनुमति के मकान व प्लॉट की खरीद-फरोख्त नहीं हो सकेगी।


यूं देना होगा विकास शुल्क
कॉलोनीवासियाें को खाली प्लॉट खरीदने व बेचने पर आठ व आवासीय मकान खरीद-फरोख्त पर पांच प्रतिशत विकास शुल्क देना होगा। यह विकास शुल्क कलेक्टर रेट के आधार पर वसूला जाएगा। प्रेमनगर कॉलोनी का कलेक्टर रेट 12100 रुपये प्रति वर्ग है। यह शुल्क प्रति वर्ग के हिसाब से ही वसूला जाएगा। विकास शुल्क जमा करवाने के बाद ही जमीन व मकान की रजिस्ट्री बनवाई जा सकेगी अन्यथा एनओसी नहीं मिलेगी।
3.50 करोड़ का आर्थिक झेलना होगा बोझ
इन कॉलोनी के लोगों को शुल्क के रूप में करीब 3.50 करोड़ से अधिक का आर्थिक बोझ झेलना पड़ेगा। हालांकि इन क्षेत्रों को अभी नगर परिषद की ओर से वैध नहीं किया गया है। हां, इतना जरूर है कि इस क्षेत्र के नगर परिषद की ओर से जल्दी ही वैध होने का रास्ता अब आसान हो गया है।
35 साल पुरानी कॉलोनी अब भी तरस रही मूलभूत सुविधाओं के लिए
प्रेमनगर कॉलोनी को बसे करीब 35 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी यहां के निवासी मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। क्षेत्र की अधिकांश गलियां अब भी कच्ची हैं, हालांकि कुछ गलियां डी-प्लान के तहत बनी जरूर हैं। कॉलोनी को वैध करवाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। पूर्व में इस संबंध में स्थानीय निवासी तत्कालीन विधायक नैना चौटाला को ज्ञापन सौंप चुके हैं। इसके बाद नगर परिषद ने हाउस की बैठक में प्रस्ताव पारित कर चंडीगढ़ मुख्यालय को भेजा था। अब कॉलोनी के टाउन प्लानिंग में शामिल होने से लोगों में क्षेत्र के विकास की उम्मीद जगी है। इस क्षेत्र में लगभग 200 प्लॉटों की वर्षों से रजिस्ट्री नहीं हो सकी थी। लोग केवल एग्रीमेंट के माध्यम से प्लॉटों और मकानों की खरीद-फरोख्त कर रहे थे। अब जब कॉलोनी को सरकारी मान्यता मिल चुकी है, तो विकास शुल्क जमा कराने के बाद रजिस्ट्री संभव हो सकेगी।

दोनों कॉलोनियों में अब जमीन की रजिस्ट्री हो सकेंगी। रजिस्ट्री करवाने से पहले योजनाकार को शुल्क जमा करवाना होगा। विभाग ने इन क्षेत्रों की ड्राइंग एवं पूरा खाका तैयार कर लिया है। अब यहां जो भी नया प्लॉट व मकान खरीदेगा उसे विकास शुल्क देना होगा। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। - नवीन कुमार, जिला योजनाकार अधिकारी, चरखी दादरी।
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