चरखी दादरी। विधानसभा चुनाव के दिन वोट डालने से पहले प्रत्येक मतदाता की वास्तविक पहचान सुनिश्चित की जाएगी। पीठासीन अधिकारी व पोलिंग अधिकारी मतदाता की पहचान के बाद स्याही लगाने, मतदाता के हस्ताक्षर व अंगूठे का निशान लेने आदि कार्य करेंगे।
निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं की पहचान को लेकर जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के मद्देनजर चुनाव आयोग ने आदेश दिए हैं। आयोग के आदेशानुसार वोट डालने से पहले प्रथम पोलिंग अधिकारी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र या आयोग की ओर से निर्धारित किए गए वैकल्पिक दस्तावेजों के जरिये प्रत्येक मतदाता की पहचान सुनिश्चित करेगा। मतदाता की पहचान होने के बाद उसके बाएं हाथ की सबसे पहली (अंगूठे के साथ वाली) अंगुली पर स्याही का निशान लगाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अंगुली पर लगी स्याही की प्रमाणिकता के बाद चुनाव स्लीप पोलिंग अधिकारी को सौंपनी होगी। पोलिंग अधिकारी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक मतदाता की उंगली पर स्याही अच्छी तरह लगी हो और मतदाता की ओर से उसे साफ करने की कोशिश भी न की गई हो। मतदान केंद्र छोड़ने से पहले प्रत्येक मतदाता की अंगुली पर स्याही अच्छी प्रकार से सूख जानी चाहिए। इसके बाद ही संबंधित मतदाता के फार्म-17 ए के रजिस्टर में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर किसी मतदाता के हाथ पर कोई तेलीय पदार्थ लगा है तो उसे स्याही लगाने से पहले अच्छी प्रकार से साफ करना होगा।