चरखी दादरी। हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के निर्देशों की अनुपालना में सभी सत्यापित लाभार्थियों को 31 दिसंबर से पहले अपने मकान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। इसके बाद किसी भी लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की राशि प्रदान नहीं की जाएगी।
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी राजाराम ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की दूसरी व तीसरी किश्त के लंबित 72 लाभार्थियों को तय सीमा के अनुसार अपने मकान का निर्माण करना है। ताकि मकान की जियो टैगिंग की जा सके। इसके बाद किए गए मकान निर्माण का खर्च स्वयं वहन करना होगा और सरकार की ओर से जारी की जाने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की राशि भी नहीं दी जाएगी।