चरखी दादरी। स्कूल से घर लौट रहे सदर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोर से कुकर्म करने के दोषी को अतिरिक्त सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने तीन साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले का दोषी पीड़ित के गांव का ही रहने वाला है।
पुलिस के अनुसार 15 वर्षीय किशोर फरवरी 2022 में छुट्टी के बाद घर लौट रहा था। उसी दौरान उसे गांव निवासी एक व्यक्ति शराब के नशे में मिला। उक्त व्यक्ति किशोर को स्कूल परिसर के शौचालय में ले गया और वहां उसके साथ कुकर्म किया। किशोर के शोर मचाने पर उक्त शख्स ने उसे धमकी दी और वहां से फरार हो गया। इसके बाद किशोर के पिता ने मामले की शिकायत सदर थाने में दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया। इस मामले में एएसजे पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।