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हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा

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चरखी दादरी। शहर के रामदास नगर निवासी व्यक्ति की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषी बंटी गांव कलियाणा का रहने वाला है। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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पीड़ित पक्ष के वकील शशिकांत और पूनम मलिक गोदारा ने बताया कि अप्रैल 2019 में रामदास नगर निवासी अनिल की सिर में ईंट मारकर घायल कर दिया था। हमले के अगले दिन उपचार के दौरान अनिल की मौत हो गई थी। मृतक के भाई सुनील कुमार की शिकायत पर सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में कलियाणा निवासी बंटी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया था। एडीजे पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने 31 अक्तूबर को बंटी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एडवोकेट शशिकांत और पूनम मलिक गोदारा ने बताया कि आरोपी को कोर्ट ने गत 28 अक्तूबर को दोषी करार दिया था और सजा सुनाने के लिए 31 अक्तूबर की तारीख तय की थी। सजा सुनाने के बाद दोषी को भिवानी जेल भेज दिया गया है।
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